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वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का मामला

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, रामेश्वर महतो, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता हाजिर थे. अदालत में ढुलू महतो ने […]

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, रामेश्वर महतो, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता हाजिर थे. अदालत में ढुलू महतो ने आवेदन दायर कर समय की मांग की. दायर आवेदन में इस बात जिक्र है कि 15 जुलाई 17 को पारित आदेश के खिलाफ प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में क्रिमिनल रिविजन (संख्या-229/17) दायर किया गया गया है,

जिस पर सुनवाई 19 अगस्त को होगी. निचली अदालत ने आरोपियों को 21 अगस्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया, ताकि सफाई बयान दर्ज किया जा सके.ढुलू महतो की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ललन झा, ललन किशोर प्रसाद, राधेश्याम गोस्वामी, जबकि बसंत शर्मा की ओर से अधिवक्ता कैलाश प्रसाद लाला ने अपना पक्ष रखा. बता दें कि गत सात जुलाई को ढुलू महतो ने दप्रसं की धारा 197 के तहत आवेदन देकर डिस्चार्ज करने का आग्रह किया. चूंकि विधायक पब्लिक सरवेंट होता है,

लेकिन अदालत ने अपने आदेश में यह लिखा है कि बचाव पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विधायक पब्लिक सरवेंट है या नहीं. 12 मई 13 को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.

दुष्कर्मी मौलवी को सात वर्ष की सजा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) महेंद्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में ईदगाह मुहल्ला गांधी नगर भौंरा निवासी जेल में बंद सहरे अालम (मौलवी) को भादवि की धारा 376 में सात वर्ष, जबकि भादवि की धारा 342 में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. 13 मई 2010 को दिन के 3.30 बजे पीड़िता बाजार जा रही थी. कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के समीप सदरे आलम ने उसे ईदगाह वाले घर में बंद कर दिया और दो दिनों तक उसके साथ दुराचार किया. हल्ला करने पर जान मारने की धमकी देता था.पीड़िता ने जोड़ापोखर थाना (भौंरा) में मामला (कांड संख्या 144/10) दर्ज कराया था.
किशोरी के अपहरण में दोषी करार :16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर अपहरण करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम) सत्यप्रकाश की अदालत ने विवेक पांडेय को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि एक अगस्त मुकर्रर की.
क्या है मामला: 4 सितंबर 2011 को 6.30 बजे मुनीडीह शास्त्री नगर की किशोरी अपनी मां और भाई के साथ मौसी यहां गोमिया जाने के लिए धनबाद स्टेशन पहुंची. पीड़िता की मां टिकट कटाने के लिए काउंटर पर गयी. आधा घंटा के बाद जब वह वापस आयी तो देखा कि बेटी नहीं है . शास्त्री नगर निवासी श्रीमती राज मल्होत्रा ने पुटकी मुनीडीह थाना में मामला (कांड संख्या 94/11) दर्ज कराया. केस के आइओ अंबिका राम ने 31 अक्तूबर 11 को चार्जशीट दायर किया. सुनवाई के वक्त एपीपी अनिल कुमार झा भी मौजूद थे.
महेंद्र हत्याकांड में नहीं हो सकी रमेश मंडल की पेशी : बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई .तकनीकी कारणों से गिरिडीह जेल में बंद रमेश मंडल उर्फ साकिन दां की पेशी वीडियो क्राॅफेंसिंग के माध्यम से नहीं हो सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 9 अगस्त मुकर्रर कर दी. 16 जनवरी 05 को महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गयी थी. सरिया थाना के दारोगा राम जतन बैठा ने स्वलिखित आवेदन पर मामला दर्ज कराया था.
सुशांतो सेनगुप्ता मर्डर केस में गवाह मुकरा सीबीआइ को लगा झटका
सुशांतो सेन गुप्ता, संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले में सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने साक्षी मो जसीम की हाजिरी दी,लेकिन उसने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने उसे होस्टाइल करार दिया. पूर्व में सीबीआइ ने मो जसीम का बयान अदालत में दप्रसं 164 के तहत दर्ज कराया था, लेकिन अदालत में वह पूर्व में दिये गये अपने बयान से मुकर गया. ज्ञात हो कि पांच अक्तूबर 02 को जब सुशांतो सेन गुप्ता व अन्य दो गाड़ी पर सवार होकर धनबाद कोर्ट से निरसा जा रहे थे, तभी गोपालगंज मोड़ में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था. सुनवाई के वक्त अदालत में हलधर महतो, प्रशांतो बनर्जी, व ठाकुर मांझी मौजूद थे.

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