बिना टिकट यात्रा करने समेत रेलवे एक्ट के उल्लंघन मामले में 111 रेल यात्रियों से वसूला जुर्माना

रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी ने मधुपुर रेलवे स्टेशन व विभिन्न ट्रेनों में चेंकिंग अभियान चलाया और बेटिकट यात्रा करने व रेलवे एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में 111 यात्रियों को हिरासत में लिया. बाद में जुर्माना देकर सभी को छोड़ा गया

मधुपुर . रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी जूलियन आनंद टोप्पो के नेतृत्व में सोमवार को रेलवे स्टेशन परिसर समेत विभिन्न ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान बेटिकट यात्रा करने समेत विभिन्न रेलवे एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 111 रेल यात्रियों को हिरासत में लिया गया. बताया कि हिरासत में लिए गये रेल यात्री बिना टिकट के विभिन्न ट्रेनों में सफर रहे थे. चेकिंग अभियान के दौरान ट्रेनों से इन्हें पकड़ा गया. वहीं अवैध रूप से महिला बोगी में सफर कर रहे कई यात्रियों को पकड़ा गया. वहीं पार्सल व दिव्यांग बोगी में सफर करने के अलावा, रेलवे क्रॉसिंग, स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाते, स्मोकिंग करते, पायदान पर बैठकर सफर करते लोगों को चेतावनी गयी वहीं कई लोगों को जुर्माना लगाया गया. धनबाद- पटना इंटरसिटी व झाझा- आसनसोल मेमू ट्रेन के अलावा मधुपुर- गिरिडीह ट्रेन में भी चेकिंग अभियान चलाया गया. हिरासत में लिए गये सभी रेल यात्रियों को विभिन्न रेलवे एक्ट अधिनियम के तहत रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने चेंकिग अभियान में लगी टीम ने प्रस्तुत किय, जहां जुर्माना देकर सभी रेलयात्री छूटे. रेलवे एक्ट अधिनियम के तहत अभियान चलने से रेल यात्रियों में काफी देर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. विदित हो कि रेलवे एक्ट अनुपालन करने के लिए रेल यात्रियों के बीच आये दिन आरपीएफ के द्वारा जागरुकता अभियान चलाया जाता है. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद भी रेल यात्री अगर रेलवे एक्ट का उल्लंघन करते है तो कार्रवाई की जायेगी. चेकिंग अभियान में आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारी व टीटीई शामिल थे.

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By Prabhat khabar news desk

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