Advertisement
अब शोरुम से होगा नयी बाइक का रजिस्ट्रेशन
देवघर : नये वाहन खरीदने वाले ग्राहकों का अब शोरूम में ही वाहन का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इसके तहत कागजी प्रक्रिया शोरूम में पूरी की जायेगी तथा स्मार्ट कार्ड परिवहन कार्यालय से जारी किया जायेगा. इसके लिए परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अोर से निर्देश जारी कर दिया गया है. वर्तमान में वाहनों के रजिस्ट्रेशन […]
देवघर : नये वाहन खरीदने वाले ग्राहकों का अब शोरूम में ही वाहन का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इसके तहत कागजी प्रक्रिया शोरूम में पूरी की जायेगी तथा स्मार्ट कार्ड परिवहन कार्यालय से जारी किया जायेगा. इसके लिए परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अोर से निर्देश जारी कर दिया गया है.
वर्तमान में वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जिला परिवहन कार्यालय में वाहन-टू साफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा है, जबकि नये निर्देश के तहत दो फरवरी से झारखंड राज्य के सभी जिलों में संचालित जिला परिवहन कार्यालय में वाहन फोर साफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हो जायेगा. साफ्टवेयर संचालित हो जाने के बाद वाहन मालिक शोरूम में निबंधन (रजिस्ट्रेशन) की सारी प्रक्रिया पूरी कर लिये जाने के बाद सिर्फ स्वीकृति के लिए परिवहन कार्यालय आयेंगे. तत्पश्चात परिवहन कार्यालय वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन के तौर पर सिर्फ निबंधन बुक यानि पर स्मार्ट कार्ड इश्यू करेगा. यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीअो) प्रेमलता मुर्मू ने दी.
वाहन खरीद चुके ग्राहक 23 जनवरी तक जमा कर दें कागजात
डीटीअो ने बताया कि अगर इस बीच किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदा है तो वे हर हाल में 23 जनवरी तक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कागजात जमा कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें. उन्हें 28 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू कर दिया जायेगा. इसके अलावा ऐसे भी कई वाहन मालिक हैं जो अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन कार्यालय से चालान कटवा चुके हैं तो वे 28 जनवरी तक कार्यालय से संपर्क कर चालान जमा कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें. अन्यथा वाहन फोर साफ्टवेयर चालू हो जाने के बाद अन्यथा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. इसके लिए परिवहन कार्यालय जवाबदेह नहीं होगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement