देवघर: हरदलाकुंड स्थित शिशु निकेतन रोड में रहने वाले मोहनपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा निवासी 11वीं के छात्र सावन राज के अपहरण मामले में कोर्ट से डीएनए जांच कराने का आदेश हुआ.
इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 68/14 के अनुसंधान अधिकारी नगर थाना प्रभारी बिरजु गंझू ने कोर्ट में प्रतिवेदन देकर अपहृत के पिता भूपाल कापरी व मां ललिता देवी के खून का नमूना संग्रह कराने की अनुमति मांगी थी.
इस पर सीजेएम ने सदर अस्पताल के डीएस को डीएनए जांच की प्रक्रिया करने का निर्देश जारी किया. आइओ ने कोर्ट को दिये प्रतिवेदन में कहा था कि अनुसंधान के क्रम में एक मानव खोपड़ी बरामद हुआ था. इस मानव खोपड़ी को डीएनए जांच के लिए भेजा जाना आवश्यक बताया था.
इस संबंध में आइओ ने कोर्ट से डीएनए जांच में भेजने के लिए अपहृत के माता-पिता के खून का नमूना सुरक्षित संग्रह कराने के लिए अनुमति प्रदान करने व इस संबंध में सदर अस्पताल के डीएस को निर्देशित करने का आग्रह किया था. कोर्ट का आदेश मिलते ही अस्पताल के डीएस ने पैथोलॉजी प्रभारी डॉक्टर जीपी वर्णवाल को कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करने का आदेश जारी किया है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार मंगलवार को पुलिस सावन के मां-पिता को अस्पताल लाकर ब्लड सैंपल कलेक्ट कराने की प्रक्रिया करेगी.