अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अरजी को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहनवाज ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने जमानत का जोरदार विरोध किया.
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इलाहाबाद बैंक ऋण घोटाला में किया सरेडर, गया जेल
देवघर/धनबाद : इलाहाबाद बैंक देवघर में हुए करोड़ों के ऋण घोटाला मामले में आरोपित विजय शंकर उर्फ चुनचुन ने शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर के बाद उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अरजी दायर की गयी. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद […]
देवघर/धनबाद : इलाहाबाद बैंक देवघर में हुए करोड़ों के ऋण घोटाला मामले में आरोपित विजय शंकर उर्फ चुनचुन ने शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर के बाद उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अरजी दायर की गयी.
क्या है मामला : बताया जाता है कि इलाहाबाद बैंक, देवघर से 21 दिसंबर 2010 को फरजी कोटेशन के आधार पर पांच लोन एकाउंट होल्डरों द्वारा फरजी फार्म के नाम पर लोन लिया गया. बाद में उस ऋण की राशि को मेसर्स मां ललिता हॉस्पीटल एंड रिसर्ज प्राइवेट लिमिटेड के खाता में डायवर्ट कर दिया गया. जिससे बैंक को 6 करोड़ 83 लाख 60 हजार 670 रुपये का नुकसान हुआ. बैंक को आज तक उक्त ऋण राशि की रिकवरी नहीं हो पायी है.
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