न्यायालय ने दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को आरोपमुक्त कर दिया. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लोक सभा चुनाव के दौरान देवघर जिले के मोहनपुर हाट में आम सभा हुई थी. चुनावी आदर्श अाचार संहिता लागू रहने के बाद भी उत्तेजक भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द विखंडित करने का उन पर आरोप लगा था. मोहनपुर थाना में एफआइआर दर्ज हुआ था. इस केस के सूचक मोहनपुर के बीडीओ शैलेंद्र कुमार रजक हैं. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट अशोक कुमार राय ने पक्ष रखे.
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केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज देवघर कोर्ट से आरोपमुक्त
देवघर: देवघर के एसडीजेएम संजय कुमार सिंह की अदालत में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए गिरिराज सिंह को आरोप से मुक्त कर दिया. इनके विरूद्ध अभियोजन पक्ष से नौ गवाही दी गयी […]
देवघर: देवघर के एसडीजेएम संजय कुमार सिंह की अदालत में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए गिरिराज सिंह को आरोप से मुक्त कर दिया. इनके विरूद्ध अभियोजन पक्ष से नौ गवाही दी गयी थी, लेकिन घटना की पुष्टि नहीं हो सकी.
कब हुआ था मामला
यह मामला 20 अप्रैल 2014 का है. मोहनपुर हाट में चुनावी सभा के दौरान गिरिराज सिंह पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगा था. मोहनपुर बीडीओ के बयान पर एफआइआर कांड संख्या 69/14 दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरी की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. इसके पश्चात मामले का ट्रायल आरंभ हुआ.
आरोप तथ्यहीन था, न्याय मिला : गिरिराज सिंह
फैसला आने के बाद गिरिराज सिंह ने कोर्ट कैंपस में पत्रकारों को कहा कि उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगे गये थे, वे तथ्यहीन थे. न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था. आज सच सामने आया और मुझे न्याय मिला.
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