देवघर:सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपित मंटू चौधरी को दोषी पाकर 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इन्हें 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. यह राशि पीड़िता व केस के सूचक को दी जायेगी. आरोपित बिहार राज्य के पिपराडीह गांव का रहनेवाला है जो देवघर में रिक्शा चलाया करता था.
एक लड़की के साथ रिक्शा स्टैंड में कुछ लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था जिसमें एक रिक्शा चालक को आरोपित ने दबोचा था और जेल भेज दिया था. इस घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने महिला थाना देवघर में कांड संख्या 68/13 दर्ज कराया. जिसमें चार्जसीट दाखिल करने के बाद इस आरोपित के विरुद्ध मामले का ट्रायल आरंभ हुआ. घटना 22 फरवरी 2013 को देवघर शहर के एक प्रशासनिक अधिकारी के अावास के सामने अवस्थित रिक्शा स्टैंड में घटी थी. आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 376 डी (2 के) लगायी गयी थी.
अभियोजन पक्ष से कुल नाै लाेगों की गवाही हुई थी जो दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से महामाया राय व ओम प्रकाश सिन्हा ने पक्ष रखे. कोर्ट ने पीड़ित राहत कोष से एक लाख रुपये सहायता के तौर पर दिलाने का आदेश दिया. यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दिलाने का निर्देश दिया गया.