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कार्रवाई: कोर्ट में छात्र का 164 के तहत बयान दर्ज, छात्र ने की घटना की पुष्टि

देवघर : सत्संग स्थित तपोवन स्कूल के हॉस्टल में हुए अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में पीड़ित छात्र का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने घटना की पूर्ण रूप से पुष्टि की. केस के आइओ ने न्यायालय में सेशन जज एक सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की […]

देवघर : सत्संग स्थित तपोवन स्कूल के हॉस्टल में हुए अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में पीड़ित छात्र का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने घटना की पूर्ण रूप से पुष्टि की. केस के आइओ ने न्यायालय में सेशन जज एक सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया एवं बयान दर्ज के लिए पिटीशन दिया. न्यायालय ने आरंभिक पूछताछ के बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बयान के लिए भेजा.

जहां पर उनका बयान दर्ज किया गया. प्राथमिकी के आराेपों को पीड़ित छात्र ने सही बताया एवं दो छात्रों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की बात की पुष्टि की. खुलासा किया है कि इसकी शिकायत शिक्षक गौरी सर से भी की थी, लेकिन उन्होंने किसी से न कहने के लिए दबाव बनाया और पिटाई की धमकी दी. दोनों छात्र नाबालिग हैं. पश्चिम बंगाल के पुरूलिया का रहने वाला है.

क्या है मामला
सत्संग नगर में तपोवन स्कूल है जहां पर हॉस्टल में रहने वाले दो नाबालिग छात्रों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना का खुलासा 11 मई 2016 को हुआ था. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 265/16 दर्ज कर स्कूल के कुछ सीनियर छात्र समेत सुप्रीटेंडेंट गौरी सर को नामजद किया गया है. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 377,201, 34 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4/8 लगायी गयी है.

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