एसपियाडा के सचिव ने विज्ञापन जारी कर इससे जुड़े सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, बीएसएफसी तथा भू-आवंटी को सूचना दी है. इन संस्थानों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.
कहा गया है कि उपरोक्त वित्तीय संस्थानों/अन्य वित्तीय संस्थानों/भूखंड आवंटी अखबार में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर एसपियाडा कार्यालय को मॉरगेज संबंधी जानकारी पत्र/ई-मेल/अन्य माध्यम से आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें. ससमय जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर समझा जायेगा कि एसपियाडा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत वर्षों से बंद/जर्जर कारखाने या इकाई या खाली पड़े भू-खंड मॉरगेज से संबंधित नहीं है एवं एसपियाडा उक्त भूखंडों का उपयोग या अावंटन करने के लिए स्वतंत्र होगा.