डीसी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति की गड़बड़ी के मामले में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में संबंधित पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है, पहले प्रशासनिक जांच में डीएसइ के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुट पायी.
बावजूद डीएसइ को जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है. दर्ज एफआइआर में अनुसंधान के दौरान पुलिस को विभागीय स्तर से पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराया जायेगा. सबूत के आधार पर एफआइआर में डीएसइ का भी नाम जुड़ सकता है. चूंकि सारी प्रक्रिया उनके कार्यालय से हुई है. फिलहाल विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए डीएसइ के खिलाफ आरोप पत्र विभाग को भेज दिया जायेगा.