इसमें 21 लोगों को आरोपित बनाया गया है तथा भारत वन अधिनियम 1977 बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33 लगायी गयी है. खासकर धरवाडीह, तुलसीटांड़ व बाधापाथर सुरक्षित वन क्षेत्रों में इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य हुए हैं. इस मुकदमा को न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत में भेज दिया गया है.
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वन विभाग ने 21 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा
देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के कई सुरक्षित वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लगाये गये सागवान, एकेसिया व चकुंडी के हरे पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है. वनों की सुरक्षा में लगाये गये वनरक्षी द्वारा अलग-अलग छह मुकदमा दाखिल कर हजारों रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति करने की बात कही है. इसमें 21 लोगों […]
देवघर: जसीडीह थाना क्षेत्र के कई सुरक्षित वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लगाये गये सागवान, एकेसिया व चकुंडी के हरे पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है. वनों की सुरक्षा में लगाये गये वनरक्षी द्वारा अलग-अलग छह मुकदमा दाखिल कर हजारों रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति करने की बात कही है.
इन लोगों पर दर्ज हुआ है केस
जीओसीआर संख्या 226/15
राजीव पांडेय- कोयरीडीह गांव तथा जयदेव राउत, प्रदीप राउत व विजय राउत – तीनों निवासी राधेमोहडार गांव
जीओसीआर संख्या 254/15
एतवारी टुडू, जुरा किस्कू, श्यामलाल मुर्मू् व जटा मुर्मू – सभी निवासी कोआदह गांव
जीओसीआर संख्या 225/15
समरा टुडू, धानो टुडू, बुधन टुडू, जटा मुर्मू व भगतु मुर्मू – सभी निवासी कोआदह गांव
जीओसीआर संख्या 224/15
रामेश्वर पंडित व घनश्याम पंडित- दोनों निवासी जमुनियाटांड़ गांव
जीओसीआर संख्या 217/15
घनश्याम यादव, अर्जुन यादव व प्रह्लाद यादव – सभी निवासी कोड़ाडीह गांव
जीओसीआर संख्या 216/15
महेंद्र मंडल, वकील मंडल व शिवनाथ मंडल- सभी निवासी बड़ा धोवाना गांव इन सबों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी एके सिंह की अदालत द्वारा सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है.
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