विडियोकॉन इंडस्ट्रीज मुंबई के एमडी को हर्जाना भरने का आदेश- उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने सुनाया फैसलाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्तावाद संख्या 69/12 की सुनवाई पूरी करने के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने वादी के दावा को सही ठहराते हुए मुकदमा के विपक्षी चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई को सात हजार रुपये तथा उपभोक्ता को नया एलसीडी मुहैया करने का आदेश दिया. हर्जाना लगायी गयी राशि की अदायगी एक माह के अंदर करने को कहा गया. विलंब होने की स्थिति में नौ प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा. वादी की ओर से इस मामले में चार गवाही दी गयी थी और घटना का समर्थन किया था. इस मामले में वादी की ओर से 50 हजार रुपये का वादा किया गया था. क्या था मामलायह मुकदमा सुभाष झा ने 24 जुलाई 2012 को देवघर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में दाखिल किया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी ने विडियोकॉन की एलसीडी टीवी 15,300 रुपये में खरीदा था. वारंटी की अवधि में यह खराब हो गया. इसकी शिकायत उपभोक्ता ने डीलर को किया जहां से रिपेयर के लिए भेज दिया गया. बाद में रिपेयर के बाद भी एलसीडी नहीं चला. इसे वापस कर दूसरा एलसीडी देने का अनुरोध किया, लेकिन वह देने से मुकर गया. विवश होकर परिवादी ने फोरम में दावा ठोंका जिसमें दोनों पक्षों की बहस हुई और सेवा में त्रुटि पाया गया. इस मामले में विडियोकॉन के चेयरमैन सह एमडी, विवेक कुमार एएसटी धनबाद, भारत सेल्स कॉरपोरेशन का मालिक, अधिकृत इंजीनियर जयदेव, विडियोकॉन देवघर के प्रोपराइटर को विपक्षी बनाया गया था. फैसला फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता, सदस्य दिनेश प्रसाद सिंह व कीर्तिलता चौधरी ने संयुक्त रुप से सुनाया.
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विडियोकॉन इंडस्ट्रीज मुंबई के एमडी को हर्जाना भरने का आदेश- उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने सुनाया फैसलाविधि संवाददाता, देवघरजिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्तावाद संख्या 69/12 की सुनवाई पूरी करने के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने वादी के दावा को सही ठहराते हुए मुकदमा के विपक्षी चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर विडियोकॉन इंडस्ट्रीज […]
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