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बाबूलाल व प्रदीप ने किया सरेंडर, मिली जमानत
देवघर : लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपित पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी व झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया तथा जमानत की याचना की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अवर न्यायाधीश दो सह न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत […]
देवघर : लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपित पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी व झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया तथा जमानत की याचना की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अवर न्यायाधीश दो सह न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत ने पांच हजार के दो-दो मुचलके पर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया.
न्यायालय ने दोनों आरोपितों को पांच जनवरी 2016 को निश्चित तौर पर हाजिर हाेने का निर्देश भी दिया. इन दोनों को जसीडीह थाना कांड संख्या 78/14 का आरोपित बनाया गया है. आदर्श अाचार संहिता उल्लंघन कराने का यह मामला है, जिसमें बीते तिथि काे हाजिर नहीं होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था.
क्या है मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी स्थित यात्री शेड में निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति लिए बगैर पंपलेट व पोस्टर साटा गया था. निरीक्षण के दौरान इसे जब्त किया गया और तत्कालीन बीडीओ देवघर प्रखंड सुलेमान मुंडरी के प्रतिवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ. यह घटना 19 अप्रैल 2014 की है.
इस केस में बाबूलाल मारंडी, प्रदीप यादव व संतोष पासवान को आरोपित किया गया एवं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया. केस दर्ज होने के बाद आइओ ने इसमें अनुसंधान पर आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद आरोपितों को सम्मन किया और आरोपितों ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत ली थी. पिछली तिथि में न्यायालय के निर्देश के बाद हाजिर नहीं हुए जिसके कारण वारंट जारी कर दिया गया था.
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