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अशोक राय समेत अन्य की गिरफ्तारी पर तत्काल लगी रोक
देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सज्जन कुमार दुबे की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 826/15 की सुनवाई के बाद याचिका करने वालों को तत्काल राहत दे दी है. यह अग्रिम जमानत आवेदन अशोक कुमार राय, सुकुमार मंडल, दिलीप शर्मा व ललित सिंह की ओर से दाखिल की गयी थी. कोर्ट में अभियोजन व […]
देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सज्जन कुमार दुबे की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 826/15 की सुनवाई के बाद याचिका करने वालों को तत्काल राहत दे दी है. यह अग्रिम जमानत आवेदन अशोक कुमार राय, सुकुमार मंडल, दिलीप शर्मा व ललित सिंह की ओर से दाखिल की गयी थी.
कोर्ट में अभियोजन व बचाव पक्षों की बहस सुनने के बाद सात जनवरी 2016 तक आरोपितों के विरुद्ध किसी प्रकार की अग्रेतार कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. साथ ही सारठ (चितरा )पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में अद्यतन केस डायरी व जख्म प्रतिवेदन कोर्ट में अगली तिथि को सुपुर्द करें. इन चारों को चितरा (सारठ) थाना कांड संख्या 316/15 का आरोपित बनाया गया है. साथ ही भादवि की धारा 341, 323, 379, 504, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगायी गयी है. बचाव पक्ष की ओर से स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारी उपाध्यक्ष सह वरीय एडवोकेट बालेश्वर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा.
क्या है यह मामला : पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के बाद छह दिसंबर को चितरा हटिया के पास जम कर मारपीट हुई. इसमें मनजीत कुमार चौधरी को पीटा, गले से चेन छीना एवं माथे पर रिवाल्वर सटा कर फायरिंग जैसी हरकतें की. जान से मार डालने की सरेआम धमकी भी देने का प्राथमिकी उल्लेख है. मनजीत के बयान पर उपरोक्त चारों को आरोपित बनाया गया है.
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