रिजल्ट के बाद निर्वाचित प्रत्याशी नहीं निकालेंगे रैली मतगणना के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर डीसी व एसपी ने की बैठक – आचार संहिता समाप्त होने के बाद निकाल सकते रैलीसंवाददात, देवघर13 से 17 दिसंबर तक मतगणना में रिजल्ट घोषित होने के बाद निर्वाचित प्रत्याशी कोई विजय जुलूस व रैली नहीं निकाल सकेंगे. पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभी तक आचार संहिता में धारा 144 लागू है. प्रत्याशी जीत की खुशी में शहर में भी जुलूस व भीड़भाड़ लेकर नहीं जा सकते. गिनती पूर्ण के उपरांत प्रशासन द्वारा धारा 144 हटाने के बाद प्रत्याशी अनुमति लेकर रैली निकाल सकते हैं. उक्त निर्णय शुक्रवार को समाहरणालय में डीसी अरवा राजकमल व एसपी ए विजयालक्ष्मी की उपस्थिति में मतगणना को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था की बैठक में लिये गये. डीसी ने बताया कि मतगणना के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अधिक संख्या में वाहन लेकर शहर में नहीं घुसेंगे, इससे शहर की ट्रॉफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. इसलिए प्रत्याशी एक से दो की संख्या में ही वाहन लेकर शहर आयें व मतगणना केंद्र से बिल्कुल बाहर पार्किंग स्थल पर वाहन लगाकर पैदल केंद्र तक जायेंगे. उन्होंने बताया कि सुरक्षा-व्यवस्था के लिए देवघर कॉलेज व मधुपुर में 70-70 फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना केंद्र के बाहर किसी भी प्रकार के हो-हंगामे पर पुलिस-प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. सरकुलेटिंग एरिया तक सड़क होगा लेबल इस दौरान डीसी ने जसीडीह स्टेशन के समीप नये सरकुलेटिंग एरिया में वाहनों की शिफ्टिंग की तैयारी की भी समीक्षा की. वाहनों की शिफ्टिंग को लेकर वाहन चालकों ने प्रशासन के समक्ष नये सरकुलेटिंग एरिया की उंचाई तक जाने के लिए समस्या की रखी थी. इस पर डीसी ने रेलवे के डीआरएम से ऊंचाई को लेबल करने के लिए कहा, ताकि वाहन पूरी तरह से सरकुलेटिंग एरिया तक पहुंच सके.
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