मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित-28 नवंबर व पांच दिसंबर को सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे -नियोक्ता को वेतन के साथ अवकाश स्वीकृत करना होगामुख्य संवाददाता, देवघरत्रिस्तरीय पंचायत निकाय निर्वाचन का एक चरण समाप्त हो चुका है. तीनों चरणों की निर्धारित तिथियों क्रमश: 22 व 28 नवंबर और पांच दिसंबर को प्रक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा–25 का अनुश्रवण करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस घोषणा के बाद मतदान की तिथि को सभी सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसके अधीन सभी प्रकार के दैनिक या आकस्मिक मजदूरों को जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ठ(1) के तहत उनके नियोक्ता को वेतन के साथ अवकाश स्वीकृत करना होगा. यह वैसे मजदूरों पर भी लागू होगा, जिनके कार्यस्थल के ग्राम पंचायत में चुनाव न हो परन्तु उनके निवास स्थान के ग्राम पंचायत में चुनाव हो. इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता भारतीय दण्ड विधान की संगत धाराओं के तहत दंडित भी हो सकते है.
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मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित-28 नवंबर व पांच दिसंबर को सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे -नियोक्ता को वेतन के साथ अवकाश स्वीकृत करना होगामुख्य संवाददाता, देवघरत्रिस्तरीय पंचायत निकाय निर्वाचन का एक चरण समाप्त हो चुका है. तीनों चरणों की निर्धारित तिथियों क्रमश: 22 व 28 नवंबर और पांच दिसंबर को प्रक्राम्य […]
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