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पंचायत चुनाव में दल विशेष का झंडा-बैनर वर्जितप्लैग : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आचार संहिता के अनुपालन का दिया निर्देश-राजनीतिक दल व गैर सरकारी संस्थाएं किसी के पक्ष में नहीं कर सकते प्रचार-प्रत्याशी वाहन पर अनुमति पत्र चिपकायेंमुख्य संवाददाता, देवघरझारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है लेकिन अक्सर देखा […]

पंचायत चुनाव में दल विशेष का झंडा-बैनर वर्जितप्लैग : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आचार संहिता के अनुपालन का दिया निर्देश-राजनीतिक दल व गैर सरकारी संस्थाएं किसी के पक्ष में नहीं कर सकते प्रचार-प्रत्याशी वाहन पर अनुमति पत्र चिपकायेंमुख्य संवाददाता, देवघरझारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दल विशेष इसका दुरुपयोग भी करते हैं. इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की कंडिका 1.14 में साफ कहा है कि वर्तमान चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या उसके झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार के साथ–साथ किसी राजनीतिक दल या गैर सरकारी संस्था द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित है. उक्त आदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल ने चुनाव कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करें. प्रत्याशी के वाहन का गलत उपयोग न होजिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 नवंबर को प्रथम चरण, 28 नवंबर को द्वितीय चरण व 05 दिसंबर को तृतीय चरण का मतदान सुबह सात बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक होगा. इस दरम्यान देवघर, मोहनपुर व देवीपुर प्रखंड के क्षेत्र में, मधुपुर, सारवां, करौं एवं सोनारायठाढ़ी प्रखंड के क्षेत्र में तथा पालोजोर, मारगोमुंडा एवं सारठ प्रखंड के क्षेत्र में बिना अनुमति के वाहन चालन कुछ अपवादों को छोड़कर साथ निषिद्ध है. उक्त तिथियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसे संबंधित वाहन पर चिपकायें. इन वाहनों का प्रयोग मतदाता को लाने-ले जाने में नहीं करें. वोटर अपना निजी वाहन 200 मीटर की परिधि से बाहर रखेंउक्त आदेश के अपवाद के रूप में चुनाव कार्य से जुड़े दंडाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों, एम्बुलेंस, जलापूर्ति के लिए टैंकर आपात कालीन विद्युत सेवा से जुड़े वाहन, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर रखकर मतदान के लिए जाने वाले निजी वाहन के मालिक और परिवार आदि को रखा गया है. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है.

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