बजरंगी महथा समेत तीन की जमानत याचना खारिज – बजरंगी ने किया था सरेंडर,अन्य दो हुए थे गिरफ्तारविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम की अदालत में बजरंगी महथा ने गुरुवार को सरेंडर किया और जमानत की याचना की. अदालत ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल पिटीशन खारिज कर दिया. इन्हें मोहनपुर थाना कांड संख्या 457/15 का आरोपित बनाया गया है.इन पर जानलेवा हमला करने व रंगदारी मांगने का आरोप है. इसी मामले के दो काराधीन आरोपित तूफान महथा व दिलीप महथा की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी और जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. इस मामले के कुल तीन आरोपितों की अब तक जमानत याचिका खारिज हो चुका है.क्या है मामलामोहनपुर थाना के बाघाकुरा मौजा की जमीन को लेकर बीते दिनों झंझट हुआ था. इस विवाद में बीएन झा रोड के रहने वाले विनोद मठपति पर जानलेवा हमला करने का केस मोहनपुर थाना में दर्ज हुआ. इसमें बलसरा गांव निवासी बजरंगी महथा,तूफान महथा, सावन महथा, अभय महथा समेत कई लोगों को नामजद बनाया गया है. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 307, 387, 379,323 लगायी गयी है.
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बजरंगी महथा समेत तीन की जमानत याचना खारिज – बजरंगी ने किया था सरेंडर,अन्य दो हुए थे गिरफ्तारविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम की अदालत में बजरंगी महथा ने गुरुवार को सरेंडर किया और जमानत की याचना की. अदालत ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल पिटीशन […]
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