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बच्ची की हत्या की आरोपित महिला को उम्रकैद
देवघर : एडीजे प्रथम रीता मिश्र की अदालत द्वारा छात्र की हत्या के मामले के आरोपित पंचा देवी को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया. जुर्माने की राशि न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत द्वारा सेशन केस […]
देवघर : एडीजे प्रथम रीता मिश्र की अदालत द्वारा छात्र की हत्या के मामले के आरोपित पंचा देवी को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया.
जुर्माने की राशि न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 249/12 सरकार बनाम पंचा देवी की पूरी सुनवाई के बाद उक्त फैसला दिया गया.
अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन से भी अधिक गवाह ने घटना का समर्थन किया जिसके कारण अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियुक्त पंचा देवी को भादवि की धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. पंचा देवी ने शोभा कुमारी नामक तीसरी कक्षा की छात्र की हत्या कर शव को कुआं में डाल दिया था.
कुंडा थाना क्षेत्र के ढाकोडीह गांव में हुई थी घटना
कुंडा थाना के ढाकोडीह गांव में वर्ष 2012 में यह घटना घटी थी. इस संदर्भ में मृतका शोभा कुमारी की मां सुनीता देवी के बयान पर मुकदमा मोहनपुर (कुंडा) थाना कांड संख्या 148/12 दर्ज हुआ था. दर्ज मुकदमा के अनुसार, स्कूल से छात्र शोभा लौटी और घर से बाहर निकली.
बाद में उसका शव तिसवा डंगाल स्थित एक कुआं में मिला था. पूर्व दुशमनी के चलते इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की बात कही गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर आरोपी को दोषी करार दिया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से अर्पणा मिश्र ने पक्ष रखा.
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