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बिजली चोरी के आरोपित को मिली छह माह की सजा

देवघर: एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा जीआर केस संख्या 810/11 की सुनवाई पूरी की गयी. सुनवाई के पश्चात मामले के एक आरोपित नारायण राम (75 वर्ष) को दोषी पाकर छह माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा न करने […]

देवघर: एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा जीआर केस संख्या 810/11 की सुनवाई पूरी की गयी. सुनवाई के पश्चात मामले के एक आरोपित नारायण राम (75 वर्ष) को दोषी पाकर छह माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

जुर्माना की राशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपित जसीडीह थाना के संथाली गांव का रहने वाला है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सत्येंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष से एडवोकेट गोपाल शर्मा ने पक्ष रखा.

क्या था मामला
टोका लगा कर विद्युत ऊर्जा चोरी करने की घटना जसीडीह थाना के संथाली गांव में 22 सितंबर 2011 को घटी थी.विभागीय अधिकारियों की ओर से छापेमारी की गयी थी जिसमें नारायण राम को आरोपित किया गया था. इनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 /138 लगायी गयी थी. घटना को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 153/11 दर्ज हुआ था. इन पर करीब 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था जिसमें बकाया बिल भी शामिल था. सहायक विद्युत अभियंता के प्रतिवेदन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका ट्रायल हुआ और अभियोजन पक्ष के गवाह दोष सिद्ध करने में सफल रहे.

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