देवघर: महिला से गैंग रेप करने तथा नौकरी का झांसा देकर लंबे समय तक ताप्ती (बदला हुआ नाम) नामक महिला का यौन शोषण करने के मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद की ओर से दाखिल बेल पिटीशन संख्या 532/13 की अब सुनवाई 23 मई 2013 को होगी. गुरुवार को डीजे कोर्ट में पूर्व से सुनवाई के लिए तिथि रखी गयी थी.
पक्षकारों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत जानकारी के लिए केस डायरी तथा लोअर कोर्ट से अभिलेख की मांग की गयी है. संबंधित थाना को केस डायरी के लिए आदेश दिया गया है. केस डायरी तथा लोअर कोर्ट रिकार्ड (एलसीआर) आने के बाद बहस सुनी जायेगी. यह मामला महिला नगर थाना कांड संख्या 150/13 से संबंधित है.
क्या है मामला
चर्चित गैंग रेप मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद तथा जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार को नामजद किया गया है. दोनों 20 अप्रैल से ही जेल में बंद है. भादवि की धारा 376 (बी)(एन)(डी) लगायी गयी है. सीजेएम ने इन दोनों की जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दिया था. फिलहाल डीजे कोर्ट में अशोक प्रसाद की ओर से ही जमानत आवेदन दाखिल हुआ है. जवाहर कुमार की ओर से अब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बेल पिटीशन दाखिल नहीं किया गया है.
इधर आइओ ने न्यायालय से 164 के तहत हुए चार गवाहों अजीत कुमार, रमेश ठाकुर, होसिला ठाकुर तथा राम निवास सिंह के बयानों की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना की थी जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
( हमने खबर दो बार पढ़ ली है..)