देवघर: छात्र से छेड़खानी मामले के मुख्य आरोपित धर्मवीर सिंह के जमानत आवेदन पर 10 मई 2013 को सुनवाई होगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 466/13 में केस डायरी की मांग की गयी थी. इन पर भादवि की धारा 354(बी) लगायी है.
देवघर महिला नगर थाना कांड संख्या 121/13 के काराधीन आरोपित धर्मवीर सिंह की जमानत आवेदन सीजेएम ने पहले ही खारिज कर दी थी. एक अप्रैल को यह घटना प्रभात खबर कार्यालय के निकट घटी थी. एक टयूशन संस्थान से रघुनाथ रोड की रहने वाली छात्र घर वापस लौट रही थी तो कुछ मनचलों ने अगवा कर छेड़खानी की.
पीड़िता के बयान पर तीन लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज हुआ जिसमें से दो आरोपितों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत मिल चुकी है. मुख्य आरोपित धर्मवीर सिंह की ओर दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी.