– मामला : साजिश के तहत गर्भपात कराने के दौरान मौत का- दहेज नहीं देने पर शोभा देवी की हत्या का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा डा श्यामा कांत पांडेय को राहत नहीं दी गयी. इस काराधीन आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया गया. आरोपित चिकित्सक मूलत: बेलड्डा गोड्डा का रहनेवाले हैं. वर्तमान में प्रोफेसर कॉलोनी देवघर में किराये पर रह रहे हैं. जसीडीह थाना के गिधनी गांव निवासी अनिल ठाकुर के बयान पर यह मुकदमा नगर थाना कांड संख्या 293/15 दर्ज हुआ है. एफआइआर में उल्लेख है कि सूचक की पुत्री शोभा देवी को दहेज के चलते प्रताडि़त किया एवं जबरन गर्भपात कराने के लिए सत्संग अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां पर गर्भपात के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इसकी जानकारी मृतका के पिता को हुई तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस के आते ही शव को छोड़ कर मृतका के पति विनोद ठाकुर, ससुर राधेश्याम ठाकुर व इलाज के लिए साथ में आये चिकित्सक डा श्यामा कांत पांडेय भागने लगे. लोगों ने आरोपितों को खदेड़ कर दबोचा एवं पुलिस के हवाले कर दिया. इसमें मृतका की सास को भी आरोपित बनाया है. पति विनोद ठाकुर व ससुर राधेश्याम ठाकुर का बेल पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है. मंगलवार को काराधीन आरोपित डा श्यामा कांत की ओर से जमानत की अर्जी दी गयी थी जिसे खारिज कर दी गयी. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 498 (ए),304,304 (बी), 313 तथा 120 बी लगायी गयी है.
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डा श्याकांत पांडेय का बेल पिटीशन रिजेक्ट
– मामला : साजिश के तहत गर्भपात कराने के दौरान मौत का- दहेज नहीं देने पर शोभा देवी की हत्या का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा डा श्यामा कांत पांडेय को राहत नहीं दी गयी. इस काराधीन आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के […]
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