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प्राइवेट मकान में बगैर अनुमति के नहीं लगा सकते पोस्टर-बैनर

संवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कई सावधानियां बरतनी होगी. प्रचार में प्रत्याशी किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार व चहारदीवारी पर कोई पोस्टर या सूचना नहीं चिपकायेंगे. किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा. किसी तरह का बैनर व […]

संवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कई सावधानियां बरतनी होगी. प्रचार में प्रत्याशी किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार व चहारदीवारी पर कोई पोस्टर या सूचना नहीं चिपकायेंगे. किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा. किसी तरह का बैनर व झंडा भी नहीं लटकाये जायेंगे. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा. प्रत्याशी अपने समर्थकों को ऐसा कार्य करने से रोकेंगे. किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा आयोजन के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा आसपास स्थित स्थानों पर सभाएं की जा रही हो तो लाउडस्पीकर का मुंह विपरीत दिशा में रखना चाहिए.

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