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गैंग रेप के दो अभियुक्तों को 10 साल की सश्रम कैद

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत में सेशन केस नंबर 251/2006 की सुनवाई के बाद इस कांड के दो अभियुक्तों मटरू हांसदा व मीरूलाल हांसदा को दोषी पाकर दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही दोनों अभियुक्तों को कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं […]

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत में सेशन केस नंबर 251/2006 की सुनवाई के बाद इस कांड के दो अभियुक्तों मटरू हांसदा व मीरूलाल हांसदा को दोषी पाकर दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही दोनों अभियुक्तों को कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर तीन माह की सामान्य कारावास की सजा काटनी होगी.
अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित द्वय को भादवि की धारा 376 (2)(जी) में दोषी पाया और उक्त सजा भरी अदालत में सुनायी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रrादेव पांडेय व बचाव पक्ष से हेमलाल राणा ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के तेतरियाटांड़ गांव के निकट विगत 24 मार्च 2006 की रात को सुजानी गांव की एक महिला से आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार, परिवार में एक शादी समारोह में महिला जा रही थी. उनके पास आलू व नकदी भी था. वह पांच लोगों के साथ जा रही थी. रास्ते में तीन आरोपितों ने महिला को रोका एवं हवस का शिकार बनाया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 71/06 दर्ज किया था जिसमें मटरू हांसदा, मीरूलाल हांसदा व सोमरा हांसदा को आरोपित बनाया गया था. ट्रायल के दौरान एक आरोपित को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया था जिसके चलते दो का ही ट्रायल हुआ. प्राथमिकी में आलू व टॉर्च छीनने का भी आरोप लगाया गया था.

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