देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट मामले के चार आरोपितों मधुपुर नप अध्यक्ष संजय यादव सहित अजय यादव, जय यादव व विजय यादव को राहत नहीं दी गयी.
इन चारों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 131/15 की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. मधुपुर के बेलपाड़ा मुहल्ला निवासी अवनि भूषण के बयान पर मधुपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है.
वादी की ओर से न्यायालय में पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि इस केस में पुलिस द्वारा प्रेषित केस डायरी व जख्मी प्रतिवेदन अवलोकन के बाद दोनों पक्षों की बहस हुई. पश्चात मामला गंभीर रहने के चलते चारों आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. यह घटना मार्च 2015 को मधुपुर में घटी थी जिसमें सूचक को मारपीट कर जख्मी करने तथा चेन छिनतई का आरोप लगाया गया है.
मधुपुर : विदित हो कि पिछले सप्ताह ही महाराष्ट्र व एक माह पूर्व गुजरात पुलिस की अलग-अलग टीम साइबर क्राइम से ठगी मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मारगोमुंडा व मधुपुर में छापेमारी की थी.
बताया जाता है कि मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों गांव का नवयुवक इन दिनों साइबर क्राइम गिरोह में जुड़ता जा रहा है और आये दिन लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं. सारठ, करमाटांड, करौं, मधुपुर व मारगोमुंडा थाना क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक गांव ऐसे है. जहां साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों की भरमार है. अपराधियों की धर पकड़ के लिए अब तक दर्जनों बार बिहार, बंगाल, उतर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों के पुलिस मधुपुर आदि जगहों में आकर छापेमारी कर चुकी है.