देवघर: एडीजे दो ओम प्रकाश सिंह की अदालत द्वारा सत्रवाद संख्या 114/09 के दो आरोपितों अजरुन प्रसाद यादव तथा मिथुन प्रसाद यादव को पांच साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही दोनों को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
जुर्माने की राशि न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इन दोनों को जानलेवा हमला का दोषी पाया गया. आरोपित द्वय रिश्ते में पिता व पुत्र हैं और जसीडीह थाने के माणिकपुर गांव के हैं. यह मामला दिलीप कुमार यादव ने नौ अक्तूबर 2008 को दर्ज कराया था. उनके साथ हुई जानलेवा मारपीट की घटना को ले जसीडीह थाना में कांड संख्या 190/08 हुआ था. केस में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला ट्रायल के लिए एडीजे दो की अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजा गया.
इसमें अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई. अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल हुए. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जमीन को लेकर झंझट हुआ था जिसमें जान मारने की नीयत से आरोपितों ने सूचक पर हमला कर जख्मी कर दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अजय प्रताप सिन्हा तथा बचाव पक्ष से बालेश्वर मंडल ने पक्ष रखा.