– केस ट्रायल के दौरान सदर अस्पताल परिसर जाने पर पाबंदीविधि संवाददाता, देवघरबजरंगी महथा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा देवघर नगर थाना कांड संख्या 569/14 में सर्शत जमानत दी गयी है. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 131/15 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया है. पारित आदेश में अदालत ने निर्देश दिया है कि केस ट्रायल की अवधि के दौरान सदर अस्पताल में प्रवेश न करें. कोर्ट के आदेश पर 10 हजार के बंधपत्र पर इन्हें छोड़ा गया है. मामला सदर अस्पताल में घुस कर चिकित्सकों के साथ मारपीट करने तथा सरकारी कार्य बाधा पहुंचाने का आरोप है. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 353, 504 तथा 506 लगायी गयी है.
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बजरंगी महथा को दी गयी सर्शत जमानत
– केस ट्रायल के दौरान सदर अस्पताल परिसर जाने पर पाबंदीविधि संवाददाता, देवघरबजरंगी महथा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा देवघर नगर थाना कांड संख्या 569/14 में सर्शत जमानत दी गयी है. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 131/15 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया […]
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