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चार आरोपितों को कोर्ट ने नहीं दी राहत

– फर्जी कागजात बना कर बाइक बिक्री करने का है मामलाविधि संवाददाता,देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा चार आरोपितों हलीम मियां, राम किशोर महतो, धर्मेंद्र कुमार शर्मा व सुजीत कुमार राय को राहत नहीं दी गयी. इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद जमानत देने […]

– फर्जी कागजात बना कर बाइक बिक्री करने का है मामलाविधि संवाददाता,देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा चार आरोपितों हलीम मियां, राम किशोर महतो, धर्मेंद्र कुमार शर्मा व सुजीत कुमार राय को राहत नहीं दी गयी. इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपितों के विरुद्ध फर्जी कागजात तैयार कर बाइक बेचने का आरोप है. सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना के एसआइ सुमन कुमार सिन्हा के बयान पर मामला दर्ज हुआ है. घटना 28 फरवरी 2015 की है. एफआइआर में दर्ज धाराएं गैरजमानती रहने के चलते जमानत नहीं दी गयी.———हत्या के प्रयास के आरोपितों को झटकादेवघर. हत्या के प्रयास के दो मामलों में चार आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. करौं थाना कांड संख्या 20/15 के दो आरोपितों सकीरन बीबी व राजीमा बीबी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल हुआ था. इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध टांगी के वार से हमला करने का आरोप है. मंजूर शेख ने यह केस दर्ज कराया है. इसी अदालत द्वारा देवीपुर थाना कांड संख्या 90/14 के दो आरोपितों संजय राय व मनोज राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. देवीपुर थाना के गिधैया गांव निवासी बबलू कुमार राय ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप है.

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