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अवैध शराब बेचने वाले को एक साल की सजा

– एक हजार रुपये का लगा अर्थदंडविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम राजेश शरण सिंह की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 119/09 के आरोपित कार्तिक महथा को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त सजा दी. इस […]

– एक हजार रुपये का लगा अर्थदंडविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम राजेश शरण सिंह की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 119/09 के आरोपित कार्तिक महथा को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त सजा दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से चार लोगों ने गवाही दी थी. नगर थाना की पुलिस द्वारा छापा मारने के क्रम में बरमसिया स्थित आरोपित के घर से अवैध शराब बरामद की थी और भादवि की धारा 47 ए व भादवि की धारा 290 लगायी गयी थी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दी गयी जिसमें उक्त धाराओं में दोषी करार दिया गया. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक शिवकांत मंडल ने पक्ष रखा.———–मोबाइल चोरी के आरोपित को झटकादेवघर :सीजेएम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 207/15 के काराधीन आरोपित शंकर प्रसाद यादव व नरेश प्रसाद यादव को झटका लगा है. इन दोनों की जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर चोरी के मोबाइल रखने का आरोप है. पुलिस ने कई दर्जन मोबाइल सेट छापा मार कर जब्त किया था. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 414 व 120 बी लगायी गयी है. इधर न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 53/15 के आरोपित रंजीत सिंह ने सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की. इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया. सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है. मामले के सूचक विक्टोरिया टोप्पो हैं.————–

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