विधि संवाददाता,देवघरसीजेएम की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 793/15 में शिवमुनि पासवान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. आरोपित के विरुद्ध पहले बेलबुल वारंट जारी हुआ था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने के चलते नन बेलेबुल वारंट जारी किया गया है. इस मामले में अगली तिथि 18 अप्रैल 2015 को निर्धारित की गयी है. मुकदमा पीडि़ता के पिता ने दर्ज कराया है. इसमें आरोप है कि शिवमुनि पासवान ने उनकी पुत्री को गलत नीयत से अपहरण कर लिया है और अपने कब्जे में रखा है. वह कुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली है. कुंडा थाना में कार्यरत एएसआइ शिवमुनि पासवान पर अपहरण का आरोप है जो फिलहाल पुलिस पकड़ से बाहर है.
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शिवमुनि पासवान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट
विधि संवाददाता,देवघरसीजेएम की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 793/15 में शिवमुनि पासवान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. आरोपित के विरुद्ध पहले बेलबुल वारंट जारी हुआ था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने के चलते नन बेलेबुल वारंट जारी किया गया है. इस मामले में अगली तिथि 18 अप्रैल 2015 […]
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