संवाददाता, देवघरमोहनपुर प्रखंड के दहीजोर पंचायत में अवस्थित जैप पांच को नये पंचायत परिसीमन में पंचायत में शामिल किये जाने की संभावना अधिक है. अगर पंचायतीराज निदेशालय के निर्देश को धरातल पर उतारा गया तो जैप पांच जिस गांव में है, वह गांव ग्राम सभा के रुप में हो जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग के सचिव राजेश कुमार पाठक ने 12 फरवरी 2015 को पत्रांक 03 में डीसी को भेजी गयी पत्र में पंचायतीराज निदेशालय द्वारा निहित निर्देश का हवाला दिया है. सचिव के अनुसार पंचायतीराज निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक 870 में दो अगस्त 2004 में निर्देश के आलोक में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये. सचिव ने पंचायतीराज निदेशालय द्वारा संबंधित पत्र भी डीसी को संलग्न के साथ उपलब्ध कराया है. क्या है पंचायतीराज निदेशालय के पत्र में डीसी को उपलब्ध कराये गये पंचायतीराज निदेशालय के पत्र के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त के कोर्ट में अपील संख्या 13/2002(राजकिशोर महतो बनाम सरायकेला-खरसावां डीसी) में 14 सितंबर 2002 को पारित आदेश की प्रति सभी उपायुक्तों को मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी थी. इस संबंध में सरकार द्वारा विचारोपरांत पंचायतीराज अधिनियम 2001 की धारा 2(2) के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि शब्द ‘ग्राम’ का तात्पर्य है कोई ऐसा ग्राम जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्राम के रुप में विनिर्दष्टि किया गया है. यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के अधिग्रहित ग्रामों या क्षेत्रों को भी अधिनियम के तहत ग्राम सभा के रुप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा. इसके तहत पंचायतों का पुनर्गठन करने का निर्देश पंचायतीराज निदेशालय ने दिया था.
सचिव ने दिया नियमावली के तहत कार्रवाई का निर्देश
संवाददाता, देवघरमोहनपुर प्रखंड के दहीजोर पंचायत में अवस्थित जैप पांच को नये पंचायत परिसीमन में पंचायत में शामिल किये जाने की संभावना अधिक है. अगर पंचायतीराज निदेशालय के निर्देश को धरातल पर उतारा गया तो जैप पांच जिस गांव में है, वह गांव ग्राम सभा के रुप में हो जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग […]
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