जसीडीह: राज्य विद्युत विभाग के आदेशानुसार अगर किसी उपभोक्ता का बिल बकाया है और वे एक मुस्त बिल जमा करते हैं तो उन्हें डीपीएस (डिले पेमेंट सरचाजर्) की छूट मिलेगी. उक्त बातें झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड दुमका प्रमंडल के महाप्रबंधक पीआर रंजन ने रविवार को जसीडीह स्थित श्रावणी मेला विद्युत कार्यालय परिसर में पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को यह सुविधा एक अगस्त से 31 /10/13 तक मिलेगी. एचटी और नन एचटी उपभोक्ताओं के बकाये बिल भुगतान के लिए स्टॉलमेंट चार्ट के आधार पर डीपीएस छूट की सुविधा निर्धारित है. इसके लिए उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी फार्म भर कर डीएस के लिए सहायक अभियंता, सीएस के लिए कार्यपालक अभियंता और एलटीआइएस उपभोक्ता विद्युत अधीक्षण अभियंता से संपर्क कर डीपीएस छूट सुविधा ले सकते हैं.
वहीं जीएम श्री रंजन ने कहा कि श्रावणी मेला को देखते हुए देवघर को फुल लोड 72 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है जिसमें 36 मेगावाट डीवीसी और 36 मेगावाट एनटीपीसी से बिजली आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए कृषक अगर बिजली लेना चाहे तो वे विभागीय नियम पूरा करें, उन्हें तीस दिनों में बिजली मुहैया करा दिया जायेगा. बशर्ते विद्युत पोल नजदीक हो.
मौके पर टावाघट पंचायत मुखिया राकेश रंजन ने बताया कि उसके पंचायत के 17 कृषकों ने बिजली लेने के लिए आवेदन दिया था. इसकी स्वीकृति विभाग से मिल गयी है. इस अवसर पर देवघर विद्युत कार्यपालक अभियंता सुबेदार चौधरी, कनीय अभियंता केके महतो, मुखिया राकेश रंजन, जसीडीह भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय राय उपस्थित थे.