– तुलसीटांड़ व लहाबन के बीच चलती ट्रेन में घटी थी घटना- सिमुलताला के कल्याणपुर का रहने वाला है आरोपितविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा मंगर पंडित को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 834/14 दाखिल की गयी थी जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें जसीडीह रेल थाना कांड संख्या 18/14 का आरोपित बनाया गया है जो जमुई जिले के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है. आरोपित के विरुद्ध चलती ट्रेन में डकैती की घटना को अंजाम देने का आरोप है.यह घटना सात अगस्त 2014 को तुलसीटांड़ व लहाबन स्टेशन के बीच हावड़ा गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन में घटी थी. आरपीएफ विजय बहादुर यादव के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है.—————–दुष्कर्म प्रयास के आरोपित को नहीं मिली राहतदेवघर :प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा मो कलीमुद्दीन उर्फ मंडल की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 39/15 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस पर मधुपुर थाना के सुग्गापहाड़ी गांव की एक महिला ने दुष्कर्म प्रयास का आरोप लगाया है. कहा है कि वह खेत की ओर से लौट रही थी तो आरोपित ने रास्ता रोका एवं जान से मारने की धमकी देते हुए घटना को अंजाम देने का प्रयास किया. महिला द्वारा शोर मचाने पर लोग जुटे और आबरू बची. मामला गंभीर रहने के चलते जमानत देने से इनकार कर दिया.
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पूर्वांचल एक्सप्रेस डकैती कांड के आरोपित को डीजे ने नहीं दी जमानत
– तुलसीटांड़ व लहाबन के बीच चलती ट्रेन में घटी थी घटना- सिमुलताला के कल्याणपुर का रहने वाला है आरोपितविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा मंगर पंडित को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 834/14 दाखिल की गयी थी जिस पर […]
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