14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगीमामला खतौरी, घटवार, घटवाल जाति को एसटी सूची में शामिल करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को संताल परगना के खतौरी, घटवार, घटवाल जाति को एसटी का दरजा देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने […]

मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगीमामला खतौरी, घटवार, घटवाल जाति को एसटी सूची में शामिल करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को संताल परगना के खतौरी, घटवार, घटवाल जाति को एसटी का दरजा देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल एरिया व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वर्ष 1950 से खतौरी, घटवार, घटवाल जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है. 1965 में लोको समिति की अनुशंसा के बावजूद उक्त जातियों को एसटी का दरजा नहीं दिया गया. वर्ष 2013 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने भी इन्हें एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर खतौरी, घटवार, घटवाल जाति को एसटी का दरजा देने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें