7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अग्रिम जमानत देने से इनकार

– दहेज प्रताड़ना का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अजीत कुमार ठाकुर, पानवती देवी व जनकदेव ठाकुर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपित जमशेदपुर के बारीडीह के रहने वाले हैं. यह मुकदमा शिवगंगा लेन निवासी अनुराधा ठाकुर ने दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित […]

– दहेज प्रताड़ना का है मामलाविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अजीत कुमार ठाकुर, पानवती देवी व जनकदेव ठाकुर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपित जमशेदपुर के बारीडीह के रहने वाले हैं. यह मुकदमा शिवगंगा लेन निवासी अनुराधा ठाकुर ने दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित दहेज की मांग कर रहे थे जिसे नहीं देने पर प्रताडि़त कर घर से निकाल दिया. किसी तरह मायके देवघर आयी और मुकदमा किया. यह घटना 10 नवंबर 2013 को घटी थी.———-लूटकांड के आरोपित को राहत नहींदेवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा गुगली मंडल को जमानत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 864/14 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इनके विरुद्ध वाहन रोक कर लूटने का आरोप है. यह मुकदमा मधुपुर थाना के हीराटांड़ गांव निवासी बलदेव यादव ने मधुपुर थाना में दर्ज कराया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें