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श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी

देवघर: बैंक के एटीएम अधिकारी बन कर अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा झांसे से एटीएम नंबर व पिन की जानकारी लेने के बाद एसबीआइ एकाउंट से 63 हजार रुपये उड़ाने के मामले में श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक को आरोपित बनाया […]

देवघर: बैंक के एटीएम अधिकारी बन कर अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा झांसे से एटीएम नंबर व पिन की जानकारी लेने के बाद एसबीआइ एकाउंट से 63 हजार रुपये उड़ाने के मामले में श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

मामले में अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक को आरोपित बनाया गया है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 744/14 भादवि की धारा 419, 420, आइटी एक्ट 66 (ए), 66 (बी) व 66 (सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है.

आरोपित ने कैसे की ठगी

20 दिसंबर को 4:45 बजे उक्त मोबाइल धारक ने श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के मोबाइल पर कॉल कर अपने को एटीएम अधिकारी बताते हुए कहा कि आपका एटीएम बंद कर दिया गया है, सत्यापन करना है. इस पर उन्हें विश्वास हो गया. फिर कॉल कर उसने एटीएम नंबर व पिन मांगा. इसके बाद उसने पुन: कॉल कर कहा कि आपको मैसेज आया होगा, ओटीपी नंबर बताइये. उसकी यह बात सुनते ही कॉल कट गया.

इसके बाद एकाउंट से पैसा कटने का लगातार मैसेज आने लगा तो श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी ने अपना एकाउंट होल्ड कराया. एकाउंट की विवरणी निकालने पर पता चला कि उनके बैंक खाते से 63000 रुपये से अधिक रुपये की धोखाधड़ी कर निकासी कर ली गयी है. सुबह में फिर उक्त मोबाइल धारक को दूसरे नंबर से श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी ने कॉल किया तो उसने दो घंटे में एकाउंट में रुपया वापस करने की बात कही थी. नगर पुलिस से उन्होंने आरोपित को चिह्न्ति कर कार्रवाई करने की मांग की है. इस संबंध में श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने घटना की पुष्टि की है.

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