– चंदा देवी की हत्या करने का आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा भिखारी मंडल तथा रेशमी देवी को जमानत नहीं दी गयी. इन दोनों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 673/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित द्वय की ओर से दाखिल बेल पिटीशन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी. सारवां थाना कांड संख्या 4/14 का इन दोनों को आरोपित बनाया गया है जो गोंदलवारी गांव का रहने वाला है. यह मुकदमा आति देव्या ने कोर्ट में दाखिल किया था जिसे एफआइआर के लिए थाना भेजा गया जहां पर केस दर्ज हुआ. मोहनपुर थाना के जनाकी गांव की रहने वाली आति देव्य की बेटी चंदा देवी की हत्या कर दी गयी थी. पति नित्यानंद मंडल को भी आरोपित बनाया गया है.———-ससुर को अग्रिम जमानत देने से इनकारदेवघर :जसीडीह थाना कांड संख्या 77/14 के आरोपित अरविंद देव को जिला जज ने राहत नहीं दी. इस आरोपित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 603/14 की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. यह केस नगर थाना के बरमसिया मुहल्ला के रहने वाले भूपेंद्र कुमार सिंह ने दर्ज कराया है. सूचक की बेटी कुसुम कुमारी की हत्या दहेज के चलते आरोपितों ने कर दी थी. यह घटना 8 अप्रैल 2014 को घटी थी.
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दहेज हत्या के दो आरोपितों को नहीं मिली जमानत
– चंदा देवी की हत्या करने का आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा भिखारी मंडल तथा रेशमी देवी को जमानत नहीं दी गयी. इन दोनों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 673/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित द्वय की ओर से दाखिल बेल पिटीशन […]
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