देवघर: सीजेएम वीणा मिश्र की अदालत द्वारा देवघर महिला थाना कांड संख्या 160/13 के काराधीन आरोपित अशोक राय को जमानत नहीं दी गयी है. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सरकार की ओर से विभूति पंजियारा ने बहस की व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत अरजी खारिज कर दी गयी. इन पर खादी भंडार परिसर देवघर की रहनेवाली एक छात्र के साथ गैंग रेप करने व लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप है.
पीड़िता खादी भंडार के एक कर्मी की पुत्री है, जिसके साथ अशोक राय व सनोज राय ने गैंग रेप किया था और कई माह तक यौन शोषण करते रहा.
इस दौरान वह प्रीगनेंट हो गयी और आरोपितों ने एक चिकित्सक के नर्सिग होम में प्रसव कराके बच्ची को दूसरे को गोद भी दे दिया था. बाद में मामले का उदभेदन हुआ. अशोक राय कैशियर पद पर कार्यरत थे. इस मामले के दूसरे आरोपित सनोज राय ने कोर्ट में सरेंडर किया है और जमानत की अरजी दाखिल की है. इनके आवेदन पर 14 जून को सुनवाई होगी. यह घटना 3 मई 2013 को प्रकाश में आया है.