देवघर: सीजेएम वीणा मिश्र की अदालत में देवघर महिला थाना कांड संख्या 201/13 के आरोपित दारोगा राधेश्याम दास ने सरेंडर किया जिसे जेल भेजने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश होने के बाद इन्हें मंडल कारा भेज दिया गया.
इनके विरुद्ध आइओ प्रफुल्लित कुजूर ने गत दिन इश्तेहार उनके बरमसिया स्थित आवास पर चिपकाया था. आइओ द्वारा इश्तेहार का तामिला करने के बाद कुर्की जब्ती के लिए आवेदन दाखिल कर कोर्ट से अनुमति मांगी. इधर आरोपित को कुर्की जब्ती की भनक लगते ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया जिसे जेल दिया गया.
क्या है मामला : नगर थाना क्षेत्र के बमसिया के रहने वाले राधेश्याम दास के विरुद्ध रेप का आरोप नाबालिग नौकरानी ने लगाया है. इसी के बयान पर महिला थाना में इनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज किया गया. इनके विरुद्ध कई दिनों तक यौन शोषण का भी खुलासा पीड़िता ने किया था.
मुकदमा दर्ज होने के समय दारोगा राधेश्याम दास दुमका जिले के जरमुंडी थाना में प्रभारी के तौर पर पदस्थापित थे. मामला प्रकाश में आने के बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया. पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहित की धारा 164 के तहत दर्ज हुआ जिसमें घटना की पुष्टि की. साथ ही पीड़िता को रिमांड होम भेज दिया गया था. बाद में पीड़िता के भाइयों की ओर से आवेदन दिया गया कि वह अपनी बहन को ले जाना चाहती है. सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता अपने पैतृक घर तालझारी भाइयों के संग चली गयी.