देवघर: छात्र सावन राज अपहरण मामले में पुलिस ने दो आरोपितों कपिलदेव यादव तथा प्रदीप कुमार यादव के विरुद्ध चाजर्शीट दाखिल कर दिया है. दोनों आरोपितों को अपहरण कांड में पूर्ण संलिप्तता पुलिस ने ठहरायी है और पर्याप्त साक्ष्य दिखाते हुए आरोप पत्र सीजेएम की अदालत में जमा कर दिया है.
पुलिस ने कई बिंदुओं पर पूरक अनुसंधान जारी रखा है. दाखिल चाजर्शीट में साफ तौर पर कहा गया है कि छात्र सावन की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन आरोपितों के घर ढाकोडीह के निकट तपोवन पहाड़ के गुफा से खून लगी मिट्टी, डिस्पोजल ग्लास, पानी का बोतल, शराब की बोतल जिसमें खून लगा हुआ है जब्त किया गया है. साथ ही चिरधनियां के पास बांसबाड़ी से एक नरमुंड जिसमें चमड़ा व बाल नहीं था, भी बरामद किया गया है. यह जांच के लिए धनबाद भेजा गया है. जांच रिपोर्ट नहीं आयी है. आरोप पत्र में यह भी दर्शाया गया है कि खून से सनी हुई टांगी भी बरामद की गयी है जो मालखाना में जमा रखा गया है. तकरीबन 170 पेज की केस डायरी अदालत में आइओ ने समर्पित की है.
क्या है मामला
मोहनपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव निवासी भूपाल कापरी के पुत्र सावन राज का अपहरण 28 जनवरी को कर लिया गया था. वह देवघर के एक लॉज में रह कर पढ़ाई कर रहा था. छात्र के पास उनके नाना का एटीएम कार्ड था.
उनके नाना के पासबुक में करीब 10 लाख रुपये जमा था. 28 जनवरी को एटीएम से 39,500 रुपये की निकासी गयी थी और एटीएम के फुटेज के आधार पर कुंडा थाने के ढाकोडीह गांव निवासी कपिलदेव यादव के पुलिस ने दबोचा और जेल भेजा था. बाद में आरोपित की ओर से जुबेनाइल होने का दावा किया जिसे सही पाकर जुबेनाइल घोषित कर दिया गया. अनुसंधान के क्रम में इसी गांव के प्रदीप यादव का नाम का खुलासा हुआ. इस आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर किया. पुलिस ने दोनों आरोपितों को रिमांड पर लिया और पूछताछ की. घटना हुए तीन माह से अधिक होने को है, लेकिन अपहृत छात्र जीवित है या हत्या कर दी गयी है, का पता नहीं लगा पाया है. यह राज बना हुआ है. सावन राज के पिता जमालपुर में बीएमपी के हवलदार पद पर पदस्थापित हैं. इस घटना के संबंध में देवघर थाना में कांड संख्या 68/14 दर्ज किया गया है.