देवघरः अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी के निर्देश पर देवघर बीडीओ झाविमो के दुमका प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी, गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव और जिप सदस्य सह केंद्रीय कार्यसमिति समिति सदस्य संतोष पासवान के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है. जसीडीह थाने में उक्त नेताओं के विरुद्ध कांड संख्या 78 दर्ज किया गया है.
क्या था मामला
पत्र में कहा गया है कि भ्रमण के दौरान पाया या कि पुनासी स्थित यात्री शेड में झाविमो का पोस्टर लटका हुआ एवं चिपका हुआ पाया गया.पोस्टर पर चुनाव चिन्ह के साथ बाबूलाल मरांडी सहित झाविमो के अन्य सदस्यों का तसवीर छपा हुआ पाया गया. उक्त यात्री शेड को संतोष पासवान ने अवैध रूप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है जो कि आदर्श आचार संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन है.
इसके अलावा द प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984 की धारा-3, द बिहार प्रीवेंशन डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1985 की धारा-3 का उल्लंघन है. इसकी अनुमति नहीं ली गयी. इसलिए उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है.