देवघर: गोड्डा लोक सभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अंसारी एवं अन्य के विरुद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना में आचार संहिता उल्लंघन का एफआइआर दर्ज कर लिया गया है. इनके विरुद्ध कांड संख्या 01/14 प्रखंड विकास पदाधिकारी देवघर सुलेमान मुंडरी के बयान पर 25 मार्च को दर्ज हुआ है.
मामला चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बाद भी इसके अनुरूप कार्य न करने का है.
देवघर अनुमंडलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी जय ज्योति सामंता के पत्रंक 280/14 के आलोक में बीडीओ देवघर ने यह कार्रवाई की है. मामले का आरोपित बनाते हुए इनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 व 125 तथा भादवि की धारा 120 बी, 141,143,150, 153 ए, 171 इ, 405, 406, 425, 426, 465, 503 तथा 507 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार समाचार पत्रों की खबर और वीडियो फुटेज में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की बात सामने आयी है.
बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंच कर लोक लुभावन आश्वासन देने तथा धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में करने का आरोप है. कहा गया है कि श्री अंसारी ने पदयात्र के लिए टावर चौक से आरंभ कर बड़ा बाजार, पेड़ा गली, बैद्यनाथ लेन, लक्ष्मीपुर चौक, शिवगंगा मुहल्ला, कांवर संघ होते हुए सब्जी मार्केट, मुख्य मार्केट तक की अनुमति ली थी, लेकिन बाबा मंदिर परिसर का उपयोग पदयात्र के दौरान किया गया जो नियम के विपरीत है. चुनाव पदाधिकारी को इस प्रकार के कार्य की जानकारी मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की गयी है.