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चार हत्यारोपितों को डीजे ने नहीं दी राहत

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा हत्या मामले के चार आरोपितों लालो दास, दिवाकर दास, मुन्ना देवी व वीरेंद्र दास को राहत नहीं दी गयी. इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 480/14 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित मोहनपुर थाना के अराजीढाबी गांव के […]

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा हत्या मामले के चार आरोपितों लालो दास, दिवाकर दास, मुन्ना देवी व वीरेंद्र दास को राहत नहीं दी गयी.

इन चारों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 480/14 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित मोहनपुर थाना के अराजीढाबी गांव के रहनेवाले हैं. इस मामले के सूचक उमेश कुमार दास हैं. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जमीन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें हरवे हथियार से लैस होकर आरोपितों ने पंचानन दास की हत्या कर दी थी. यह घटना 28 अप्रैल की रात को घटी थी. इस संबंध में मोहनपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 34 लगायी गयी.

दो आरोपितों को झटका

देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा अलग-अलग मामलों के दो आरोपितों को झटका लगा है. वहरूद्दीन अंसारी तथा सनाउल अंसारी को जमानत नहीं दी गयी. मधुपुर थाना कांड संख्या 565/14 के काराधीन आरोपित बहरूद्दीन अंसारी जो गुनियासोल का रहने वाला है, का बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें पुलिस ने चोरी के सामान के साथ दबोचा और मधुपुर थाना में मुकदमा किया. घटना 27 जुलाई 2014 की है. इस मामले के सूचक चंदन कुमार है. इधर इसी कोर्ट द्वारा जानलेवा हमला करने वाले आरोपित सनाउल अंसारी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. यह मुकदमा युसूफ अली ने दर्ज कराया है जिसमें हथियार का भय दिखा कर हत्या प्रयास का आरोप है.

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