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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राज मिस्त्री दोषी करार

बोकारो: स्थानीय प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश आरएस उपाध्याय ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पेटरवार थाना क्षेत्र के मांझी टोला निवासी राज मिस्त्री मनीराम हेंब्रम (40 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 21 मार्च […]

बोकारो: स्थानीय प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश आरएस उपाध्याय ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पेटरवार थाना क्षेत्र के मांझी टोला निवासी राज मिस्त्री मनीराम हेंब्रम (40 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 21 मार्च निर्धारित की गयी है.

न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 19/15 व पेटरवार थाना कांड संख्या 47/15 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष अदालत में रखा. विशेष लोक अभियोजक ने सात लोगों की गवाही न्यायाधीश के समक्ष करायी. घटना 29 मार्च 2015 की है. प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर दर्ज की गयी थी.

क्या है मामला : पेटरवार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बालिका राज मिस्त्री मनीराम हेंब्रम के साथ रेजा का काम करती थी. 29 मार्च 2015 की रात लगभग आठ बजे पीड़िता ढलाई का काम कर मनीराम हेंब्रम के साथ बाइक से घर लौट रही थी. रास्ते में पड़ने वाले साढूबेड़ा जंगल में मनी राम हेंब्रम ने अचानक बाइक मोड़ दी. जंगल के बीच बाइक ले जाकर मनी राम हेंब्रम ने पीड़िता को डरा-धमका कर दुष्कर्म किया. इसके बाद मनी राम हेंब्रम पीड़िता को जंगल में छोड़कर भाग गया. पीड़िता जंगल में ही रात भर दुबकी रही. सुबह चार बजे पीड़िता जंगल से बाहर निकली. पेटरवार चौक पर पहुंच कर स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी देकर मदद की गुहार लगायी. स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया. न्यायाधीश ने इस मामले में मुजरिम राज मिस्त्री मनी राम हेंब्रम को भादवि की धारा 376 व 4/12 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.

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