15 फरवरी को न्यायालय ने ठहराया था मुजरिम
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दहेज हत्या में पति समेत चार को सश्रम कारावास
15 फरवरी को न्यायालय ने ठहराया था मुजरिम पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के बांधगोड़ा में हुई थी घटना बोकारो : स्थानीय त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को पति, देवर, सास व ससुर को सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश ने इस मामले में पिंड्राजोरा […]
पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के बांधगोड़ा में हुई थी घटना
बोकारो : स्थानीय त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को पति, देवर, सास व ससुर को सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश ने इस मामले में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बांधगोड़ा निवासी पति तारेश्वर महतो उर्फ रौशन लाल महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. विवाहिता ललिता देवी के देवर रोहित महतो, ससुर निवास महतो, सास उर्मिला देवी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. विवाहिता ललिता देवी की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने गत 15 फरवरी को सभी को मुजरिम करार दिया था. मामला सेशन ट्रायल संख्या 165/13 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 06/13 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. प्राथमिकी पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारपोखर निवासी विवाहिता ललिता देवी के पिता वशिष्ठ महतो ने दर्ज करायी थी.
क्या है मामला : वशिष्ठ महतो ने 22 वर्षीय पुत्री ललिता देवी के मौत के मामले में पति समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. सूचक ने कहा था कि उसकी पुत्री का विवाह 2012 के फाल्गुन माह में तारकेश्वर के साथ हुअा था. ससुराल वाले एक लाख रुपये व बाइक के लिए प्रताड़ित करते थे. 10 जनवरी 2013 को विवाहित पुत्री के साथ मारपीट की गयी व उसे मारकर फांसी पर लटका दिया गया.
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