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तलवार से काट कर पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार

बोकारो. स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने तलवार से पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को सोमवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सिजुवा, सिमुलटांड़ निवासी नंद लाल मांझी (65 वर्ष) हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 118/10 व […]

बोकारो. स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने तलवार से पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को सोमवार को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सिजुवा, सिमुलटांड़ निवासी नंद लाल मांझी (65 वर्ष) हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 118/10 व बालीडीह थाना कांड संख्या 107/09 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस किया. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 29 नवंबर (मंगलवार) निर्धारित की गयी है.
क्या है मामला : घटना की प्राथमिकी मृतका की पुत्री मोनिका के बयान पर दर्ज की गयी थी. घटना 27 अक्तूबर 2009 की है. मोनिका के अनुसार, उसकी मां सरस्वती देवी से उसके पिता ने खाना मांगा.
उस समय घर पर माता-पिता के अलावा कोई नहीं था. माता ने खाना देने से इनकार कर दिया. इससे आक्रोशित होकर पिता ने घर में रखे तलवार से सरस्वती देवी का गला काट कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद नंद लाल मांझी अपने दरवाजा पर बैठ गया. पुत्री मोनिका जब घर आयी तो उसका पिता दरवाजा पर बैठा था. वह मोनिका को घर के भीतर जाने से रोकने लगा. पूछताछ करने पर नंद लाल मांझी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सरस्वती देवी की हत्या कर दी है. यह सुन कर मोनिका शोर मचाने लगी. शोर सुन कर जब लोग आये तो नंद लाल मांझी भाग गया. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर से हत्या में प्रयुक्त खून से सनी तलवार पुलिस ने जब्त किया था.

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