दोनों सजा एक साथ चलेगी. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया था. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 12/14 व चास थाना कांड संख्या 366/13 के तहत चल रहा है. न्यायालय ने इस मामले में रूपेश चंद्र को भादवि की धारा 354 (छेड़खानी) व 448 (गलत नियत से घर में घुसने) के तहत दोषी करार दिया था. घटना की प्राथमिकी पीड़ित महिला (41 वर्ष) के आवेदन पर दर्ज की गयी है. यह घटना 22 नवंबर 2013 की है.
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छेड़खानी करने वाले को एक साल का सश्रम कारावास
बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने घर में घुस कर अकेली महिला से छेड़खानी करने के मामले में शुक्रवार को रूपेश चंद्र उर्फ बंटी (26 वर्ष) को भादवि की धारा 354 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 448 में छह माह का साधारण कारावास की […]
बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने घर में घुस कर अकेली महिला से छेड़खानी करने के मामले में शुक्रवार को रूपेश चंद्र उर्फ बंटी (26 वर्ष) को भादवि की धारा 354 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 448 में छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनायी है.
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