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दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार

बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को पति को दोषी करार दिया है. दोषी पति सेक्टर दो ए, आवास संख्या 2-238 निवासी सुनील कुमार चौधरी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 239/14 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 135/14 के तहत चल रहा था. […]

बोकारो: त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को पति को दोषी करार दिया है. दोषी पति सेक्टर दो ए, आवास संख्या 2-238 निवासी सुनील कुमार चौधरी है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 239/14 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 135/14 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 17 सितंबर निर्धारित की गयी है. प्राथमिकी पलामू निवासी मृतका नगीना देवी के पिता राम प्रवेश चौधरी ने दर्ज करायी है.
क्या है मामला
11 मई 2013 को पलामू निवासी युवती नगीना का विवाह सेक्टर दो ए निवासी सुनील से हुआ था. विवाह के बाद सुनील को सीसीएल में नौकरी का कॉल लेटर मिला. कॉल लेटर मिलने के बाद सुनील अपनी पत्नी से दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करने लगा. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर छह मई 2014 को पत्नी से मारपीट कर उसे घर मे ही फंदे से लटका दिया. मारपीट कर दहेज की खातिर नगीना देवी की हत्या कर दी गयी.

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