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फिरौती के लिए अपहरण मामले में आजीवन कारावास

सेक्टर दो सी के 11 वर्षीय शुभम का किया था अपहरण बोकारो : सेक्टर दो सी निवासी 11 वर्षीय बालक शुभम अपहरण के मामले में स्थानीय न्यायालय ने तीन मुजरिमों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश ने सभी मुजरिमों को पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी है. […]

सेक्टर दो सी के 11 वर्षीय शुभम का किया था अपहरण

बोकारो : सेक्टर दो सी निवासी 11 वर्षीय बालक शुभम अपहरण के मामले में स्थानीय न्यायालय ने तीन मुजरिमों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश ने सभी मुजरिमों को पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिमों को एक वर्ष साधारण कारावास होगा.इन्हें मिली सजा : सेक्टर दो सी निवासी युवक संतोष पासवान, संतोष कुमार सिंह व नीतीश बख्श. इस घटना मे एक महिला समेत कुल पांच लोग शामिल थे. इसमें एक महिला की मौत हो चुकी है और एक फरार चल रहा है. आसनसोल के रेड लाइट एरिया लच्छीपुर निवासी महिला तमन्ना की मौत केस के ट्रायल के दौरान ही हो गयी थी. वहीं लच्छीपुर निवासी अभियुक्त सकून दीक्षित हाइ कोर्ट से बेल मिलने के बाद फरार हो गया.
रेड लाइट एरिया से गिरफ्तार हुए थे अपहर्ता
अपराधियों ने शुभम को रिहा कर ने के लिए उसके पिता को फोन कर 10 लाख रुपये फिरौती की मांग की. सादे लिबास में पुलिस शुभम के पिता को लेकर आसनसोल गयी. अपराधियों के बताये स्थान पर फिरौती की राशि रखी गयी. फिरौती वसूलने के बाद अपराधियों ने शुभम को आसनसोल रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया. पुलिस ने शुभम को बरामद कर उसे अपने साथ लेकर तमन्ना के घर पर छापेमारी की. वहां से फिरौती की रकम बरामद कर ली गयी. तमन्ना के घर में ही सभी अभियुक्तों को रंगरेलियां मनाते गिरफ्तार किया गया.

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